सालाना 50 लाख रुपये तक के टर्नओवर वाले सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आयकर विभाग ने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने और 6 फीसद जीएसटी का भुगतान करने के लिए अंतिम तिथी को 31 जुलाई तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। वित्त मंत्री और राज्यों के समकक्षों की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने सेवा प्रादाताओं को कम्पोजिशन स्कीम अपनाने और 1 अप्रैल, 2019 से 6 फीसदी की घटी हुई दर से कर चुकाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले जीएसटी के तहत आने वाली ज्यादातर सर्विसेस पर 12 और 18 फीसदी की ऊंची दर लागू थीं।
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